फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे चुनाव लड़ने का बड़ा खुलासा: नासिक में उल्हासनगर के विक्की लबाना पर BNS के तहत गंभीर धाराओं में FIR दर्ज

  

शौर्य टाईम्स : नीतू विश्वकर्मा 

नासिक / उल्हासनगर:
सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर और फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ने के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। नासिक शहर के सरकार वाड़ा पुलिस स्टेशन में उल्हासनगर निवासी विक्की दर्शनसिंग लबाना के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गैर-जमानती व धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मामले के मुख्य बिंदु (Key Highlights):

  • जाति का फर्जी दावा: आरोपी विक्की लबाना पर आरोप है कि बंजारा (विमुक्त जाति - A) श्रेणी से संबंध न होने के बावजूद उसने खुद को इस जाति का दर्शाकर नासिक उपविभागीय अधिकारी कार्यालय से गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया।
  • चुनाव में इस्तेमाल: इस अवैध जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कर आरोपी ने उल्हासनगर महानगरपालिका में चुनाव लड़ा और प्रशासन व जनता को गुमराह किया।

फर्जी दस्तावेजों का खेल:

  • पिता का स्कूल छोड़ने का फर्जी प्रमाण पत्र (LC) लगाया गया, जिसमें स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज असल नाम व तारीखों में भारी विसंगतियां पाई गईं।
  • बिजली बिल किसी अन्य व्यक्ति (संजय शिंदे) के नाम का लगाकर उसके आधार पर नासिक का जाली पता तैयार किया गया।
  • वंशावली में दादा के नाम में भी हेरफेर पाया गया।
  • प्रमाण पत्र रद्द: पुलिस सतर्कता दस्ते (Vigilance Cell) की जांच के बाद जिला जाति प्रमाण पत्र पड़ताल समिति, नासिक ने उक्त जाति प्रमाण पत्र को अवैध (Invalid) घोषित कर दिया।
  • सरकारी शिकायत: अपर तहसीलदार अमोल विष्णु निकम की शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह आपराधिक मामला दर्ज किया है।

केस विवरण व कानूनी धाराएं:

विवरण

जानकारी

थाना / जिला

सरकार वाड़ा पुलिस स्टेशन, नासिक शहर

एफआईआर संख्या

0201 / 2026

लागू धाराएं (BNS 2023)

318(4) (धोखाधड़ी), 336(3) (जालसाजी/Forgery), 338 (जाली दस्तावेज का असली के रूप में इस्तेमाल), 340(2)

जांच अधिकारी

पुलिस उपनिरीक्षक (PSI) सुप्रिया नारायण अंभोरे


जनहित में सतर्कता संदेश (Public Awareness):

सावधान रहें: चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी या शैक्षणिक लाभ पाने के लिए जाली जाति प्रमाण पत्र, गलत हलफनामा या फर्जी पते का उपयोग करना कानूनन गंभीर संज्ञेय अपराध है। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई, जेल की सजा और चुनाव/पद से अयोग्यता का प्रावधान है।




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