आखिरकार उल्हासनगर मनपा ने पवित्रा होटल मामले में कानूनी झटका दे दिया।

 







उल्हासनगर: नीतू विश्वकर्मा 

उल्हासनगर -३ केबीरोड पर १७ सेक्शन स्थित पवित्रा के मामले में आखिरकार उल्हासनगर मनपा आयुक्तने कानुनी झटका दे दिया है. इस इमारत का बिजली सप्लाय और पानी कनेक्शन खंडित करने का आदेश आयुक्त साहब ने पारीत किया है. मार्जिनल जगह पर जो अवैध निर्माण किये गये है, वे निष्कासित किये जायेंगे। पार्किंग एरिया में कमर्शिअल उपयोग हो रहा है. वहां के अवैध निर्माण हटाकर उस जगह का उपयोग सिर्फ पार्किंग के लिये ही करना है. रिवाईज प्लान को मंजूरी देते वक्त भुखंड के मालकाना हक को पडताला जायेगा. बहोत कोशिश हुई थी पैसा और राजनितिक दबाव से अवैध निर्माण को बचाने की, लेकिन जीता कानुन ! पैसे की घमंड चूर चूर हो गयी ! कानुन सबसे बलवान है !






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